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डीएफओ अल्मोड़ा एवं चंपावत हाईकोर्ट में तलब

नैनीताल, 08 जुलाई (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) अल्मोड़ा एवं डीएफओ चंपावत को 13 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं।
मामले की सुनवाई गुरुवार को न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई। याचिकाकर्ता नन्दन सिंह, पूरन सिंह गहतोड़ी एवं कृष्णानंद भट्ट ने अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि पूर्व में अदालत ने उनकी समस्त सेवाओं को जोड़कर उन्हें ग्रेच्युटी और पेंशन का लाभ देने के निर्देश दिए थे परन्तु अभी तक उनको यह लाभ नहीं दिया गया।
याचिकर्ताओं की ओर से कहा गया कि वे 1981 से वर्क चार्ज कर्मचारी के रूप में भर्ती हुए थे। वर्ष 2003 में उनको नियमित किया गया और 2017 में वन दरोगा के पद से सेवानिवृत्त हो गए थे। जिसे उनके द्वारा अदालत में चुनौती दी गयी। अदालत ने अपने आदेश में विभाग को निर्देश दिया था कि इनकी समस्त सेवाओं को जोड़कर ग्रेच्युटी एवं पेंशन का लाभ दिया जाय जो अभी तक नहीं दिया गया।
न्यायालय ने अल्मोडा और चंपावत डीएफओ को 13 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के निर्देश दिए हैं।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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