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कर्नाटक में एसएसएलसी परीक्षा आयोजित कराने का रास्ता साफ

बेंगलुरु, 12 जुलाई (वार्ता) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र (एसएसएलसी) के लिए परीक्षा आयोजित करने के फैसले को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) सोमवार को खारिज कर दी, जिससे परीक्षा आयोजित करने का रास्ता साफ हो गया था।
न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता का आरोप है कि राज्य सरकार ने मनमाना फैसला किया है लेकिन वह ऐसा साबित करने में विफल रहा है।
राज्य सरकार के 21 जून को जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के अनुसार एसएसएलसी परीक्षाएं 19 और 22 जुलाई को आयोजित होने वाली हैं। याचिका बेंगलुरु निवासी एस वी सिंगरे गौड़ा द्वारा दायर की गयी थी। उसने दावा किया था कि चूंकि सभी छात्रों और अधिकांश शिक्षकों को टीका नहीं लगाया गया है, इसलिए परीक्षा आयोजित करना सुरक्षित नहीं होगा। याचिकाकर्ता ने कहा कि परीक्षा आयोजित होने से नौ लाख से अधिक छात्रों को कोविड -19 संक्रमण का खतरा होगा।
अदालत ने कहा कि कर्नाटक सरकार छात्रों को उपस्थित होने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, क्योंकि माता-पिता और उनके बच्चे सामूहिक रूप से इस मुद्दे पर फैसला करेंगे।
पीठ ने राज्य सरकार की इस दलील से सहमति जतायी कि बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का निर्णय छात्रों और अभिभावकों दोनों को शामिल करके लिया जाने वाला एक सामूहिक निर्णय था। निर्णय के अनुसार, प्रतिदिन तीन विषयों की संक्षित प्रारूप में परीक्षा आयोजित की जायेगी जिनकी अवधि प्रति विषय एक घंटा रहेगी। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं।
पीठ ने यह भी कहा कि यह छात्रों के हित में होगा कि वे केवल ‘पास’ होकर पदोन्नत होने की बजाय बोर्ड परीक्षा जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में शामिल हों।
यामिनी जितेन्द्र
वार्ता
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