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पौड़ी गढ़वाल के सीईओ मदन सिंह रावत के खिलाफ अवमानना के आरोप तय

नैनीताल, 21 जुलाई (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अदालत के आदेश का पालन नहीं करने और तथ्यों को तोड़मरोड़कर कर पेश करने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पौड़ी गढ़वाल के मुख्य शिक्षा अधिकारी (सीईओ) मदन सिंह रावत के खिलाफ अवमानना के आरोप तय करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
अदालत ने उन्हें 11 अगस्त तक अपना जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई बुधवार को न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई। जनता इंटर कालेज डांगीधार पौड़ी गढ़वाल के प्रबंधक उत्तम सिंह नेगी ने उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि पूर्व में अदालत ने सीईओ पौड़ी गढ़वाल को आदेश दिए थे कि उनके प्रत्यावेदन को विधि अनुसार निस्तारित करें, लेकिन सीईओ ने उनका प्रत्यावेदन को यह कह कर निरस्त कर दिया कि प्रबन्ध समिति के सदस्यों के चुनाव हेतु विज्ञप्ति जिस दैनिक समाचार पत्र शाह टाइम्स में निकाली गई थी, वह उनकी सूची में नहीं है।
पूर्व में उनके द्वारा याचिका में कहा गया था कि कॉलेज के प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है जो अब समाप्त होने वाला है समय समाप्त होने से पहले नई समिति का गठन किया जाय। इस सम्बंध में उनके द्वारा चीफ एजुकेशन ऑफिसर को पत्र दिया गया था। जिस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने समिति के गठन हेतु शाह टाइम्स में विज्ञप्ति निकाली,जबकि यह समाचार पत्र कॉलेज की लिस्ट में शामिल नहीं था। जब प्रबंधक द्वारा नई समिति का चुनाव कराने को कहा तो अधिकारी ने यह कह कर उनका प्रत्यावेदन को निरस्त कर दिया था कि शाह टाइम्स समाचार पत्र कालेज की सूची में त्रुटि पूर्वक शामिल हो गया था।
अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सीईओ से कहा कि यह तथ्य आपको याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष रखना चाहिए था। आपने इस तथ्य को छुपाकर अदालत के आदेश की अवहेलना की है। इसलिए आपके खिलाफ अवमानना के आरोप तय किये जाते हैं।

सं. संतोष
वार्ता
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