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उत्तराखंड में तेंदुओं के अवैध शिकार के मामले में और तथ्य पेश करने के निर्देश

नैनीताल, 30 जुलाई (वार्ता) उत्तराखंड में आदमखोर के नाम पर तेंदुओं को अवैध शिकार किया जा रहा है। अभी तक ऐसे 213 तेंदुओं का शिकार किया जा चुका है।
राज्य सरकार की शह पर किये जा रहे तेंदुओं के अवैध शिकार के मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान की अगुवाई वाली पीठ ने याचिकाकर्ता को अपनी दलील की पुष्टि के लिये और दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिये हैं। इस मामले की सुनवाई 25 अगस्त को होगी।
इस मामले को दिल्ली निवासी संगीता डोगरा की ओर से चुनौती दी गयी है। इस प्रकरण में सुनवाई 28 जुलाई को हुई लेकिन आदेश की प्रति आज उपलब्ध हुई है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि प्रदेश में आदमखोर के नाम पर तेंदुओं का अवैध शिकार किया जा रहा है। अभी तक ऐसे 213 तेंदुओं को शिकार किया जा चुका है।
सरकारी अधिकारी निजी शिकारियों की मार्फत इन तेंदुओं को मौत के घाट उतार रहे हैं जो कि गलत है। ऐसे ही एक तेंदुए के पेट से 35 दिन का भ्रूण पाया गया है। जो कि एक गंभीर अपराध है। अल्मोड़ा के प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) से जब ऐसे मामलों की रोकथाम के लिय सम्पर्क किया गया तो याचिकाकर्ता का कहना है कि उनका जवाब संतोषजनक नहीं था।
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि इस प्रकरण से संबंधित प्राधिकारियों से जब लाइसेंसी हथियारों एवं अन्य मामलों की जानकारी लेनी चाही तो ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी। अदालत ने इस दौरान याचिकाकर्ता से कई गंभीर सवाल किये। अंत में याचिकाकर्ता से अपनी दलीलों की पुष्टि के संदर्भ में और दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 25 अगस्त को मुकर्रर की गयी है।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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