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सीपीडब्ल्यूडी के ईई व सीई हाईकोर्ट में तलब

नैनीताल 21 अगस्त (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के अधिशासी अभियंता (नयी दिल्ली) संजीव कुमार अग्रवाल और मुख्य अभियंता (लखनऊ) अनिल कुमार शर्मा को अवमानना मामले में नोटिस जारी कर आगामी आठ सितम्बर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के निर्देश दिए हैं।
मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई। मामले के अनुसार मुक्तेश्वर के ग्राम उन्यूड़ा निवासी किशन सिंह की ओर से अवमानना याचिका दायर कर कहा गया कि उच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में सीपीडब्ल्यूडी को उसे मृतक आश्रित कोटे में पद रिक्त होने पर नियुक्ति देने के निर्देश दिए थे परन्तु विभाग द्वारा आज तक अदालत के आदेश का पालन नहीं किया गया है। इसके बाद वर्ष 2017 में उसकी ओर से अवमानना याचिका दायर की गयी।
याचिकाकर्ता की ओर से पूर्व में याचिका दायर कर कहा गया था कि उनके पिता सीपीडब्ल्यूडी विभाग में बेलदार के पद पर कार्यरत थे। वर्ष 1997 में उनकी मृत्यु हो गयी। वर्ष 1998 में उसके द्वारा मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी के लिए आवेदन किया गया। तब विभाग ने पद खाली न होने का बहाना बना कर उसे टरका दिया था। साथ ही भविष्य में पद रिक्त होने पर आधार पर नियुक्ति देने को कहा था।
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि वह इस संबंध में कई बार प्रत्यावेदन भी दे चुका है लेकिन विभाग की ओर से पद खाली होने के बावजूद उसे नौकरी पर नहीं रखा गया है। मामले की सुनवाई 17 को हुई थी लेकिन आदेश की प्रति आज प्राप्त हुई है।
रवीन्द्र.संजय
वार्ता
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