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केरल के शहरी वार्डों और पंचायतों में लगेगा सख्त लॉकडाउन

तिरुवनंतपुरम, 29 अगस्त (वार्ता) केरल में कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के साप्ताहिक संक्रमण जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूआईपीआर) में सात प्रतिशत से ऊपर हो रही वृद्धि को देखते हुए शहरी वार्डों और पंचायतों में कड़े लॉकडाउन प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। अधिकारियों ने रविवार को यह घोषणा की है।
मुख्य सचिव डॉ वीपी जॉय ने आज यहां बताया कि सरकार ने राज्य में कोविड के मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि देखते हुए 30 अगस्त से पुलिस अधिकारियों ने सख्ती से लागू लाकडाउन का पालन कराने के लिए अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने कहा कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) आज से साप्ताहिक आधार पर महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अधिसूचित करेंगे और वेबसाइटों और अन्य मीडिया के जरिए पर्याप्त प्रचार किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर के दिशा-निर्देशों के अनुसार सूक्ष्म निषेध क्षेत्रों को अधिसूचित कर वहां लॉकडाउन पाबंदी लागू करेंगे।
उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया ट्रेड परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के लिए आईटीआई को प्रायोगिक कक्षाएं संचालित करने की अनुमति दी गयी है।
राज्य में 30 अगस्त से रात के दस बजे से सुबह छह बजे तक लोगों की गतिविधियों पर रोक लगायी गयी है।
राम
वार्ता
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