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चीमा हाई कोर्ट में हुए पेश, आरोपों को बताया गलत

नैनीताल, 09 सितंबर (वार्ता) उत्तराखंड में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरभजन सिंह चीमा ने अपने खिलाफ लगाये गये आरोपों को गलत बताया और कहा कि नामांकन पत्र में उन्होंने सही जानकारी दी है।
विधायक चीमा गुरुवार को उच्च न्यायालय में पेश हुए। न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की अदालत में आज उनके बयान दर्ज हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि नामांकन पत्र में उनके द्वारा जो भी जानकारी दी गयी है, वह सही है। अदालत ने मामले को सुनने के बाद सुनवाई के लिये अगली तिथि 17 सितम्बर मुकर्रर कर दी है।
यहां बता दें कि काशीपुर निवासी राजीव अग्रवाल की ओर से श्री चीमा के चुनाव को चुनौती देते हुए कहा गया है कि उन्होंने वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव के लिये भरे गये नामांकन पत्र में आयु को लेकर भ्रामक जानकारी दी है। नामांकन पत्र के साथ जो दस्तावेज लगाये गये हैं उनमें जन्म तिथि अलग अलग है।
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सेल्स टैक्स की देनदारी को भी छुपाया है। इसकी शिकायत जब चुनाव आयोग से की गयी तो कोई कार्यवाही नहीं की गयी। याचिकाकर्ता की ओर से श्री चीमा के चुनाव निरस्त करने की मांग की गयी है।
रवीन्द्र.संजय
वार्ता
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