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टिहरी बांध का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, नयी पीठ करेगी सुनवाई

नैनीताल 22 सितंबर (वार्ता) टिहरी बांध की उत्पादन क्षमता व पुनर्वास का मामला उच्च न्यायालय पहुँच गया है। इस मामले को एक जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है। हालांकि बुधवार को इस मामले में सुनवाई नहीं हो पाई। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई में गठित नयी पीठ करेगी।
इस मामले को अभिनव ठाकुर की ओर से चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि टिहरी बांध को बने हुए 14 साल बीत गए हैं और टिहरी के कई गाँव और एक पूरी रियासत बांध की भेंट चढ़ गयी है लेकिन उसके बावजूद अभी तक बांध पूर्ण क्षमता के साथ बिजली का उत्पादन नहीं कर पा रहा है।
इसी के साथ ही याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि अभी तक टिहरी बांध विस्थापितों का पुनर्वास भी नहीं हो पाया है। याचिकाकर्ता की ओर से टिहरी बांध विस्थापितों का हनुमंत राव कमेटी की सिफारिशों के आधार पर पुनर्वास करने की मांग करने के साथ ही टिहरी बांध को पूर्ण क्षमता के साथ संचालन की मांग की गई है।
मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई में गठित युगल पीठ में इस मामले को बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था लेकिन न्यायमूर्ति आलोक वर्मा ने इस मामले को सुनने से इनकार कर दिया। अब इस मामले की नयी पीठ सुनवाई करेगी।
रवीन्द्र.संजय
वार्ता
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