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कोरोना के सख्त प्रोटोकॉल के तहत मेघालय विधानसभा की तीन रिक्त सीटों पर उपचुनाव

शिलॉन्ग, 28 सितम्बर (वार्ता) कोविड-19 के सुरक्षात्मक दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए 30 अक्टूबर को मेघालय विधानसभा की तीन रिक्त सीटों पर उप-चुनाव कराये जायेंगे।
चुनाव अधिकारियों ने कहा कि मतगणना दो नवंबर को होगी।
मावरींकनेंग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से डेविड नॉन्गरम और राजाबाला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से डॉ़ आजाद जमान दो विपक्षी कांग्रेसी विधायकों और मौफलंग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय विधायक सिंटार कलास सुन के निधन के बाद उप-चुनाव कराने की आवश्यकता पड़ गई। सन ने सत्तारूढ़ नेशनल पार्टी द्वारा समर्थित मेघालय लोकतांत्रिक गठबंधन (एमडीए) की सरकार का समर्थन किया था।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी फ्रेडरिक रॉय खारकोंगर ने कहा, “ नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख आठ अक्टूबर है, जबकि नामाकन पत्रों की जांच की तारीख 11 अक्टूबर निर्धारित की गई है। उम्मीदवार के तौर पर अपना नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 13 अक्टूबर तय की गई है। ”
आयोग ने सभी मतदान केंद्रों में उप-चुनाव के लिए ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों को उपयोग करने का फैसला लिया है। चुनाव अधिकारी ने कहा, “ पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों को उपलब्ध कराया गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि चुनाव इन मशीनों के सहयोग से आराम से हो, सभी कदम उठाए गए हैं। ”
चुनाव की तारीख का ऐलान होने के साथ ही उन जिलों में आदर्श आचार संहिता को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया, जिनमें चुनाव के लिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का पूरा या कुछ हिस्सा शामिल है।
उप-चुनाव कोरोना वायरस महामारी के दौरान कराए जा रहे हैं, ऐसे में इससे संबंधित दिशा-निर्देशों का पर्याप्त ख्याल रखा जाएगा।
खारकोंगोर ने सूचित किया, “एक नए नियम की पेशकश की गई है, जिसके तहत चुनाव या सरकारी अधिकारियों के संपर्क में आने वाले किसी भी उम्मीदवार, पोलिंग एजेंट या चालक का कोरोना के खिलाफ पूर्ण रूप से टीकाकृत होना अनिवार्य है। इसके अलावा, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद में सार्वजनिक बैठकें प्रतिबंधित हैं और रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में सिर्फ तीन ही वाहनों के मौजूद रहने की अनुमति दी गई है। ”
चुनाव आयोग ने सार्वजनिक बैठक को 30 प्रतिशत की क्षमता के साथ आयोजित करने को कहा है और इंडोर मीटिंग में सिर्फ 200 लोगों को उपस्थित रहने की इजाजत दी गई है। इसके साथ ही बैठक में शामिल होने वाले लोगों की गिनती के लिए उम्मीदवारों को एक रजिस्टर की व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है। आउटडोर मीटिंग को जमीन की क्षमता के अनुरूप 50 फीसदी तक सीमित कर दिया गया है।
चुनाव अधिकारी ने कहा, “ कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्टार प्रचारकों के मामले में 1000 या 50 फीसदी की क्षमता और अन्य सभी मामलों में 500 लोगों के उपस्थिति की इजाजत दी गई है। इस पूरे इलाके को पुलिस द्वारा घेर दिया जाएगा और इस पर पूरी निगरानी की जाएगी। मैदान में आ रहे लोगों की संख्या पर खास ध्यान रखा जाएगा।
इसके अलावा, कोरोना को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त पार्टियों के उप-चुनावों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या को चुनाव आयोग ने 20 तक सीमित कर दिया है और गैर-मान्यता प्राप्त दलों के लिए यह संख्या 10 निर्धारित की गई है।
खारकोंगोर ने कहा, “रोड शो के अलावा मोटर/बाइक/साइिकल की रैलियों को भी इजाजत नहीं दी जाएगी।” इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उप-चुनाव खत्म होने से पहले मौनावधि को बढ़ाकर 72 घंटे तक कर दिया गया है।
अरिजीता.श्रवण
वार्ता
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