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महाकुंभ के लिये आवंटित भूमि पर अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से किया जवाब तलब

नैनीताल 29 सितम्बर (वार्ता) हरिद्वार महाकुंभ के लिये आवंटित की गयी लगभग 215 बीघा जमीन पर अतिक्रमण के मामले को गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार से मामले से जुड़े सभी दस्तावेज अदालत में पेश करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही सरकार से पूछा है कि अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है।
इस प्रकरण को हरिद्वार निवासी धर्मवीर सैनी की ओर से जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गयी है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कुछ वर्ष पूर्व महाकुंभ के सफल आयोजन के लिये गंगा नदी के किनारे खाली पड़ी सिंचाई विभाग की जमीन को उत्तराखंड सरकार को आवंटित की गयी थी लेकिन आवंटित भूमि में से 215 बीघा जमीन पर अनधिकृत कब्जे हो गये हैं।
सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मिली जानकारी के अनुसार 644 लोगों ने 215 बीघा भूमि पर अतिक्रमण किया है और अतिक्रमणकारियों में मठ एवं आश्रम भी शामिल हैं। स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार के अतिक्रमण शामिल हैं। अतिक्रमणकारियों में काफी नामचीन लोग भी शामिल हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत से जमीन को खाली कराने की मांग की गयी है।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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