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अधिक पंजीकरण शुल्क वसूलने पर बार कौंसिल ऑफ इंडिया और उत्तराखण्ड से मांगा जवाब

नैनीताल, 29 सितम्बर (वार्ता) उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने बार कौंसिल ऑफ उत्तराखण्ड द्वारा अधिवक्ताओं के पंजीकरण के नाम पर वसूले जा रहे भारी शुल्क के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुये बार कौंसिल ऑफ उत्तराखण्ड, बार कौंसिल ऑफ इंडिया सहित केंद्र और प्रदेश सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जबाव दाखिल करने को कहा है।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ में हुई। मामले को देहरादून की रूरल लिटिगेशन एनटाइटलमेंट केन्द्र (रलेक) की ओर से चुनौती देते हुए कहा गया कि उत्तराखंड बार कौंसिल द्वारा पंजीकरण शुल्क के नाम पर 15 हजार से 38 हजार रुपये वसूला जा रहा है जबकि अन्य राज्यों में यह राशि 750 रुपया निर्धारित है।
याचिकाकर्ता द्वारा इसे बहुत अधिक बताते हुए अन्य राज्यों के समान पंजीकरण शुल्क लिए जाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि एडवोकेट एक्ट, 1961 में भी पंजीकरण शुल्क 750 रुपये निर्धारित किये जाने का प्रावधान है। यह कानून का उल्लंघन है।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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