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उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष को झटका

नैनीताल 30 सितंबर (वार्ता) उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण को वित्तीय अनियमितता के खिलाफ चल रही जांच के मामले में उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिल पायी है। न्यायालय ने गुरुवार को जांच के खिलाफ दायर विशेष याचिका को खारिज कर दिया है। मतलब साफ है कि उनके खिलाफ वित्तीय अनियमितता की जांच जारी रहेगी।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ में हुई। दरअसल जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण के खिलाफ वित्तीय अनियमितता के आरोपों की शिकायत के बाद प्रदेश सरकार की ओर से जांच के आदेश दिये गये हैं। इस मामले को श्री बिजल्वाण की ओर से उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी।
एकलपीठ ने याचिका की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद श्री बिजल्वाण ने इस मामले में विशेष अपील दायर की। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान की अगुवाई वाली पीठ में इस मामले पर आज सुनवाई हुई। सरकार की ओर से कहा गया कि जिलाधिकारी व आयुक्त की जांच के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष को नोटिस जारी किया गया लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष की ओर से इसका कोई जवाब नहीं दिया गया।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि जांच राजनीतिक विद्वेष के परिणामस्वरूप की जा रही है। कुछ जिला पंचायत सदस्यों की शिकायत पर मुख्यमंत्री की ओर से पंचायती राज विभाग के सचिव को जांच के निर्देश दिये गये हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत से जांच पर रोक लगाने की मांग की गयी।
रवीन्द्र.संजय
वार्ता
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