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मां की हत्या के लिए महिला कोर्ट ने बेटे को सुनाई मौत की सजा

पुदुकोट्टई (तमिलनाडु), 01 अक्टूबर (वार्ता) पुदुकोट्टई में एक महिला कोर्ट ने शुक्रवार को 25 साल के एक युवक को 2018 में संपत्ति विवाद मामले में अपनी मां की हत्या करने का दोषी करार देते हुए उसे मौत की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपी आनंद के खिलाफ सारे सबूत पेश किए गए, जिनके आधार पर कोर्ट ने आनंद को मौत की सजा सुनाई।

आनंद ने जायदाद को लेकर हुए विवाद में अपनी विधवा मां को मौत के घाट उतार दिया था और हत्या को अंजाम देने के बाद वह अपनी मां के कटे हुए सिर को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा और खुद को कानून के हवाले कर दिया। यह मार्च, 2018 की घटना है, जिसने इलाके में सनसनी मचा दी थी।
पति की मौत के बाद रानी (50) अपने तीन बेटों और एक बेटी संग मझाइयूर के पास मारवनपट्टी में रहती थीं। पुश्तैनी जायदाद के बंटवारे को लेकर उनके बच्चे अक्सर अपनी मां के साथ झगड़ते रहते थे।
आनंद ने अपने हिस्से पर नजर जमाते हुए एक रिटेलर से इस टुकड़े को बेचने का आश्वासन देते हुए उससे कुछ धनराशि ले ली थी लेकिन आनंद की मां ने इसका विरोध जताया और उसे रिटेलर को धनराशि वापिस करने को कहा । इस मामले में दोनों के बीच कई बार झगड़ा हुआ और जब रानी रविवार को चर्च जा रही थी तो आनंद ने गुस्से में उस पर दरांती से वार किया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वह अपनी मां का कटा हुआ सिर लेकर पुलिस थाने पहुंचा और बाद में पुलिस ने उसका धड़ घर से बरामद कर आनंद के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस ने इसके बाद शव परीक्षण के लिए शव को पुदुकोट्टई मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भेजा। पुलिस ने आनंद के खिलाफ हत्या का एक मामला दर्ज कर लिया, जिसकी सुनवाई महिला कोर्ट में हुई। सभी गवाहों और पक्षों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने आनंद को दोषी ठहराया और आज उसे मौत की सजा सुनाई।
अरिजीता जितेन्द्र
वार्ता
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