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मधुमणि की जमानत मामले में सरकार से जवाब तलब

नैनीताल 07 अक्टूबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित मधुमिता हत्याकांड में आजीवन जेल की सजा काट रहे समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी मधुमणि त्रिपाठी की अंतरिम जमानत के मामले में अदालत ने उत्तराखंड सरकार से 28 अक्टूबर तक जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं।
मधुमणि त्रिपाठी की ओर से याचिका दायर कर अंतरिम जमानत की मांग की गयी है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि वह पिछले 20 साल से अधिक से समय से जेल में बंद है और वह कई रोगों से ग्रस्त हैं। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि जेल में उसका व्यवहार अच्छा रहा है।
यही नहीं उच्च न्यायालय ने 20 मई, 2021 को एक आदेश जारी कर सरकार को एक कमेटी गठित कर 45 दिन में उचित निर्णय लेने के निर्देश दिये थे। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि उन्होंने मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह व प्रदेश के राज्यपाल को भी इस सजा माफी के लिये अलग अलग प्रत्यावेदन दिये लेकिन आज तक कोई निर्णय नहीं हुआ है।
याचिकाकर्ता की ओर से इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेश का हवाला दिया गया है जिसमें ऐसे मामलों में अंतरिम जमानत देने की बात कही गयी है। मामले को सुनने के बाद अदालत ने सरकार से जवाब देने को कहा है। साथ ही प्रकरण की सुनवाई के लिये 28 अक्टूबर की तिथि नियत कर दी है।
गौरतलब है कि देहरादून की निचली अदालत ने मधुमणि को दोषी मानते हुए वर्ष 2004 में आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी। वह तभी से जेल में बंद हैं।
रवीन्द्र.संजय
वार्ता
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