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महेन्द्र भाटी हत्या मामले के आरोपी की जमानत अवधि बढ़ायी गयी

नैनीताल, 22 अक्टूबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित महेन्द्र भाटी हत्याकांड के अभियुक्त करन यादव को राहत देते हुए उसकी अल्पावधि जमानत (शार्ट टर्म बेल) एक महीने और बढ़ा दी है।
मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की पीठ में 20 अक्टूबर को करन यादव के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई लेकिन आदेश की प्रति आज उपलब्ध हुई। अभियुक्त की ओर से बीमार पत्नी के उपचार के लिये न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया था। यह दूसरी बार है कि न्यायालय ने अभियुक्त यादव की बेल की अवधि बढ़ाई है। न्यायालय ने आरोपी को आगामी 22 नवम्बर को जेल अधीक्षक के समक्ष समर्पण करने के आदेश दिये हैं।
आरोपी की ओर से कहा गया कि उसकी पत्नी गंभीर बीमार है और दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) से उपचार चल रहा है लेकिन चिकित्सकों की ओर से आपरेशन की पूर्ण नहीं हो पाया है। इससे पहले भी न्यायालय एक महीने की अवधि बढ़ा चुकी है।
उल्लेखनीय है कि 13 सितम्बर-1992 को श्री भाटी की निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गयी थी। सीबीआई अदालत ने 10 मार्च, 2015 को बाहुबली नेता डीपी यादव, करन यादव समेत कुल पांच लोगों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पांचों तभी से जेल में बंद थे। सीबीआई अदालत के फैसले को पांचों अभियुक्तों की ओर से उत्तराखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी है। मुख्य आरोपी डीपी यादव भी अस्वस्थ हैं और वह भी उपचार के लिये अल्पावधि जमानत (शार्ट टर्म) पर हैं।
रवीन्द्र टंडन
वार्ता
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