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माँ-पिता और गर्भवती बहन के हत्यारे की फांसी के मामले में हाईकोर्ट ने मांगे सभी दस्तावेज

नैनीताल, 26 अक्टूबर (वार्ता) उत्तराखंड में सात साल पहले दीपावली के मौके पर अपने परिवार के चार सदस्यों की चाकू से निर्ममतापूर्वक हत्या करने वाले आरोपी हरमीत सिंह की फांसी की सजा के मामले में मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान की अगुवाई वाली पीठ ने मामले से जुड़े सभी दस्तावेज अदालत में पेश करने के निर्देश दिये हैं।
दिल दहला देने वाली यह वारदात देहरादून के आदर्शनगर की है। सम्पत्ति विवाद में हरमीत सिंह ने वर्ष 2014 में अपने पिता जय सिंह, सौतेली मां कुलवंत कौर और गर्भवती बहन हरजीत तथा भांजी सुखमणि की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी थी। इस वारदात में हरमीत का भांजा कमल बच गया।
पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और देहरादून की निचली अदालत में मामला चला। इस प्रकरण में हरमीत के भांजे कमल की गवाही महत्वपूर्ण रही। अपर सत्र न्यायाधीश (पंचम) आशुतोष कुमार मिश्र की अदालत ने इसे जघन्यतम अपराध मानते हुए इसी महीने की शुरू में हरमीत को फांसी की सजा सुनाई गयी। अदालत ने गर्भस्थ शिशु की मौत को भी हत्या करार दिया।
साथ ही मामले को पुष्टि के लिये उच्च न्यायालय भेज दिया। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति एनएस धनिक की अदालत ने आज सरकार से मामले से जुड़े सभी दस्तावेज अदालत में पेश करने को कहा है।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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