Thursday, Apr 25 2024 | Time 21:40 Hrs(IST)
image
राज्य » अन्य राज्य


हाईकोर्ट ने फांसी की सजा के खिलाफ दायर विशेष अपील में सरकार से मांगी आपत्ति

नैनीताल, 26 अक्टूबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नाबालिग की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में फांसी की सजा प्राप्त अभियुक्त की ओर से दायर विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से दो सप्ताह में अपनी आपत्ति दर्ज करने को कहा है।
मामले की सुनवाई मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहान एवं न्यायमूर्ति एनएस धनिक की युगलपीठ में हुई। मामले के अनुसार देहरादून के त्यूणी में 02 फरवरी, 2016 को नेपाली मूल की नाबालिग लड़की की दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया गया था। तब हत्यारा फरार हो गया था।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला कि घटना से एक दिन पूर्व देहरादून के डाक पत्थर अम्बाडी निवासी मोहम्मद अजहर क्षेत्र में देखा गया था। पुलिस ने उसके घर में छापा मारा तो वह वहां से फरार मिला। आखिरकार पुलिस ने उसे 05 जनवरी, 2016 हिमाचल के सिरमौर से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया।
देहरादून के त्वरित न्यायालय (पॉक्सो कोर्ट) में मामला चलाया गया। विशेष न्यायाधीश रमा पांडे ने 12 दिसम्बर, 2018 को आरोपी को फांसी की सजा सुना दी। साथ ही 70 हजार का जुर्माना भी लगाया। अभियुक्त की ओर से पोक्सो कोर्ट के फैसले के खिलाफ विशेष अपील दायर की गई है। इस प्रकरण में अगली सुनवाई 16 नवम्बर को होगी।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
image