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कर्नाटक: छात्र के साथ कथित मारपीट पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी

बागलकोट 29 मई (वार्ता) कर्नाटक के एक कॉलेज परिसर में कथित तौर पर धार्मिक टोपी पहनकर आये एक छात्र के साथ मारपीट करने के आरोप में सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
पुलिस ने रविवार को बताया कि बनहट्टी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) अदालत के निर्देश के बाद कॉलेज के प्राचार्य और उप निरीक्षकों सहित दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
पीड़ित नावेद हसन थराथरी ने इस मामले में अदालत में याचिका दायर की थी।अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि 18 फरवरी को जब वह टोपी पहन कर टेराडल के गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज पहुंचा तो उसे अंदर आने से रोक दिया गया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उनकी धार्मिक भावनाओं का अनादर किया गया और कॉलेज के प्रिंसिपल और पुलिस सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अदालत के समक्ष प्रार्थना की, जिन्होंने कॉलेज से उनका बहिष्कार किया। नावेद की दलीलों को कायम रखते हुए अदालत ने पुलिस को आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।
मामले की अगली सुनवाई 30 जून को नियत की गई है।
जामखंडी के पुलिस उपाधीक्षक को मामले का जांचकर्ता बनाया गया है। इससे पहले, कॉलेज के प्रिंसिपल एएस पुजारा ने नावेद और उसके पिता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन पर मारपीट करने और ड्यूटी में बाधा डालने का आरोप लगाया था।
संजय, सोनिया
वार्ता
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