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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवकुमार अदालत में तलब

नयी दिल्ली 31 मई (वार्ता) दिल्ली की एक अदालत ने कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डी के शिवकुमार और अन्य को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक जुलाई को अदालत में तलब किया है। उनके खिलाफ यह मामला वर्ष 2018 में दर्ज किया गया था उसके बाद अदालत ने मंगलवार को आरोप पत्र का संज्ञान लेने के बाद यह आदेश दिया।
विशेष न्यायाधीश विकास ढूल की अदालत में प्रवर्तन निदेशालय ने विशेष लोक अभियोजक नितेश राणा के माध्यम से डीके शिवकुमार और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद यह आदेश जारी किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने डीके शिवकुमार को तीन सितम्बर 2019 में गिरफ्तार किया था और उसके उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय ने 23 अक्टूबर को जमानत पर रिहा कर दिया था।
कांग्रेस नेता और अन्य पर आरोप है कि इन्होंने करोड़ो रुपये की कर चोरी की और हवाला के जरिये कारोबार किया।
इस मामले में कानून के जानकार लोगों का कहना का कहना है कि अगर अदालत उन्हें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 (3) के तहत दोषी ठहराती है, तो शिवकुमार को दो साल या उससे अधिक की कैद की सजा हो सकती है। साथ ही वह चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य हो जायेंगे। मनी लॉड्रिंग निरोधक कानून की धारा चार में इस तरह के अपराधी के लिए कम से कम तीन और अधिकतम सात वर्ष तक के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान है साथ ही पांच लाख रुपये का अर्थदंड भी दिया जा सकता है ।
सैनी.संजय
वार्ता
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