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धन शाेधन मामले में शिवकुमार को मिली जमानत

नयी दिल्ली 02 अगस्त (वार्ता) दिल्ली की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को धन शोधन के एक मामले में कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डी के शिवकुमार और चार अन्य को अस्थायी राहत देते हुए जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति विकास ढुल्ल ने श्री शिवकुमार के वकील की दलीले सुनने के बाद उसकी अंतरिम जमानत को नियमित जमानत में बदल दिया। श्री शिवकुमार के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के कारण राहत दी जानी चाहिए और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की स्थिति में नहीं है।
न्यायाधीश ने आरोपियों को एक लाख रूपये का मुचलका भरने और उनकी विदेश यात्रा पर रोक लगाने का भी आदेश दिया। उन्होंने कहा कि आरोपी गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे।
इस मामले में उद्यमी सचिन नारायण, शर्मा परिवहन मालिक सुनील कुमार शर्मा, कर्नाटक भवन कर्मचारी अंजनेय और एन राजेंद्र भी आरोपी हैं।
श्री शिवकुमार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील दयाकृष्णन ने दलील दी कि उनके मुवक्किल की अंतरिम जमानत को नियमित में बदला जाना चाहिए क्योंकि ईडी पहले ही मामले में आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। हालांकि ईडी के वकील ने उनकी जमानत का विरोध किया।
ईडी ने उसके सफदरजंग एन्क्लेव अपार्टमेंट से 8.59 करोड़ रुपये नकद बरामद करने के बाद आरोपी के खिलाफ तीन सितंबर 2019 में मामला दर्ज किया था।
राम.संजय
वार्ता
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