राज्य » अन्य राज्यPosted at: Sep 2 2022 4:47PM रिश्वत कांड में पुलिस अधिकारी को निलंबित करने का आदेशकोलकाता 02 सितंबर (वार्ता) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रिश्वत के मामले में एक पुलिस अधिकारी को तत्काल निलंबित करने और उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस प्रमुख को आदेश दिया है। न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति अन्ना बनर्जी की पीठ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई के बाद नदिया जिले में छपरा थाने के प्रभारी उपनिरीक्षक चंदन साहा को एक व्यवसायी से 1,00,000 रुपये की रिश्वत मांगने पर तत्काल निलंबित करने और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत विभागीय जांच शुरू करने का के लिए पुलिस प्रमुख को निर्देश दिये।व्यवसायी ने आरोपी पुलिसकर्मी के साथ फोन पर बातचीत रिकॉर्ड की, जिसने कथित तौर पर रिश्वत न देने पर उसके खिलाफ ड्रग का मामला बनाने की धमकी दी थी। पुलिस अधिकारी के खिलाफ अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) द्वारा की गई विभागीय जांच सही पाई गई। याचिकाकर्ता ने साहा के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया था, जिसे बाद में उन्होंने सीआईडी को सौंप दिया।संजय अशोकवार्ता