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एडब्ल्यूबीआई ने कोलकाता में अस्वस्थ पशुओं पर ध्यान देने का दिया निर्देश

कोलकाता 02 मई (वार्ता) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) ने कोलकाता पुलिस और पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा निदेशालय को बीमार घोड़ों के प्रति क्रूरता की तत्काल जांच करने का निर्देश दिया है।
एडब्ल्यूबीआई को पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) इंडिया द्वारा पशु के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की शिकायत मिली जिसके बाद ये निर्देश दिये गये।
एडब्ल्यूबीआई ने शिकायत में पाया कि विक्टोरिया मेमोरियल के आस-पास लोग घोड़ो की सवारी करना पसंद करते हैं। इनमें से कई घोड़े अस्वस्थ होने के बावजूद भी उनसे काम लिया जाता है। शिकायत के आधार पर ही एडब्ल्यूबीआई ने यहां के अधिकारियों को घोड़ों की आवश्यक चिकित्सा देखभाल के निर्देश दिए और साथ ही कहा कि जब तक घोड़े पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते, तब तक उनसे कोई काम नहीं लिया जाए।
एडब्ल्यूबीआई ने कहा कि अस्वस्थ पशु से काम लेना, पशु क्रूरता निवारण (पीसीए) अधिनियम का उल्लंघन है और पीसीए अधिनियम की धारा और भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत दंडनीय अपराध है।
पेटा इंडिया एडवोकेसी प्रोजेक्ट्स के उप निदेशक हर्षिल माहेश्वरी कहते हैं,“बीमार और घायल घोड़ों की दुर्दशा पर्यटकों व स्थानीय लोगों को समान रूप से दुखी करती है।” उन्होंने कहा कि कई निरीक्षण करने के बाद, पता चला है कि अस्वस्थ पशु से गाड़ी ढोने के लिए मजबूर हैं। इनमें से कई गाड़ियां लाइसेंस रहित हैं, और शहर में कोई लाइसेंस प्राप्त अस्तबल नहीं है। पेटा इंडिया घोड़ों को सुंदर मोटर चालित ई-गाड़ियों से बदलने का आह्वान करती है।
कोलकाता मे घोड़ो की स्थिति को देखते हुए, 150 से अधिक पशु चिकित्सकों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अनुरोध किया कि वह घोड़ा-गाड़ियों पर रोक लगाएं। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आठ जून, 2015 को फैसला सुनाया कि मुंबई में ‘जॉयराइड्स’ के लिए घोड़ा-गाड़ी का उपयोग करना अवैध है और यह कहा गया कि घोड़ों को कंक्रीट तथा टार सतहों पर काम करने के लिए मजबूर करना उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
इसके बाद, तीन अप्रैल 2017 को घोड़ों के मालिकों द्वारा दायर एक समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अपने फैसले को मजबूती से दोहराया। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने छह फरवरी 2023 के अपने आदेश में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा घोड़ागाड़ी पर रोक लगाने के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया। अब मुंबई में पारंपरिक शैली के ई-गाड़ियों का उपयोग किया जाता है और पर्यटकों, गाड़ी चालकों द्वारा समान रूप से पसंद किया जाता है।
पेटा इंडिया ने कोलकाता में घोड़ों से जुड़ी कई सड़क दुर्घटनाओं की एक फैक्ट शीट संकलित की है, जिसमें पर्यटकों को खींचने के लिए उनका उपयोग करने के खतरों को दर्शाया गया है। एक जनहित याचिका के माध्यम से, समूह ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से अपील की है कि सवारी के लिए घोड़ों के उपयोग और गाड़ी खींचने पर रोक लगाई जाए। एडब्ल्यूबीआई ने जून 2022 में कोलकाता के अधिकारियों को एक पत्र भी जारी किया, जिसमें घोड़ों के प्रति क्रूरता की जांच करने के लिए कहा गया था लेकिन कार्रवाई की कोई गई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
श्रद्धा.संजय
वार्ता
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