Friday, Apr 19 2024 | Time 14:23 Hrs(IST)
image
राज्य » अन्य राज्य


हाईकोर्ट ने वन परिभाषा मामले से जुड़े सभी दस्तावेज तलब किये

नैनीताल 10 मई (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद प्रदेश में वनों की परिभाषा बदलने के मामले में बुधवार को राज्य सरकार को निर्देश दिये कि मामले से जुड़े सभी दस्तावेज आगामी 12 मई को अदालत में पेश करें।
पर्यावरणविद् अजय रावत और अन्य की ओर से दायर दो अलग अलग जनहित याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि प्रदेश सरकार ने 21 नवम्बर, 2019 को एक विभागीय आदेश जारी कर प्रदेश में वनों की परिभाषा बदलाव कर दिया है।
इसके तहत दस हेक्टेयर से कम और 60 प्रतिशत से कम घनत्व वाले वन क्षेत्रों को वनों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है अर्थात् उन्हें वन नहीं माना गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी कहा गया कि यह एक आफिसियल आदेश है। इसकी स्वीकार्यता नहीं है।
आरोप लगाया गया कि सरकार की ओर से कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिये यह निर्णय लिया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से आगे कहा गया कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में भी वनों की श्रेणी को भी विभाजित किया गया है परंतु इसके अलावा कुछ क्षेत्र किसी श्रेणी में शािमल नहीं हैं। जनहित याचिका में उन वनों के दोहन को रोकने के लिये उन्हें भी वनों की श्रेणी में रखने की मांग की गयी।
याचिकाकर्ता की ओर से आगे कहा गया कि उच्चतम न्यायालय ने गोडा वर्मन बनाम केन्द्र सरकार मामले में वर्ष 1996 में जारी आदेश में स्पष्ट कहा है कि वनों का अर्थ क्षेत्रफल या घनत्व से नहीं है। यही नहीं केन्द्र सरकार भी राज्य सरकार के इस आदेश को खारिज कर चुकी है।
इसके अलावा अदालत ने भीमताल के जीलिंग स्टेट जैसे महत्वपूर्ण मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के लिये शुक्रवार की तिथि नियत कर दी है। इस हाई प्रोफाइल मामले में मंगलवार को पूरे दिन सुनवाई चली थी।
रवीन्द्र.संजय
वार्ता
More News
राज्यपाल गुरमीत ने सपत्नीक किया मतदान

राज्यपाल गुरमीत ने सपत्नीक किया मतदान

19 Apr 2024 | 1:14 PM

देहरादून, 19, अप्रैल (वार्ता) उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) तथा प्रथम महिला गुरमीत कौर ने शुक्रवार को देहरादून में पोलिंग बूथ शहीद मेख बहादुर गुरुंग कैंट कन्या इंटर कॉलेज, गढ़ी, पहुंचकर लोकसभा निर्वाचन–2024 में अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

see more..
image