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नकली नोट मामले में एक व्यक्ति को तीन साल के कारावास की सजा

अगरतला, 01 फरवरी (वार्ता) त्रिपुरा की एक अदालत ने नकली भारतीय मुद्रा नोटों (एफआईसीएन) के लेनदेन के एक मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए गुरुवार को उसे तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई ।
उत्तरी त्रिपुरा जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मिजोरम-विस्थापित इस व्यक्ति को अगस्त 2016 में दर्ज एक मामले के संबंध में एफआईसीएन के लेनदेन के लिए दोषी ठहराया और उसे तीन साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
पुलिस के अनुसार, कंचनपुर में कास्को ब्रू शिविर के सिकंजय रियांग (50) को 2016 में उनके पास से 20,000 रुपये एफसीआईएन के साथ गिरफ्तार किया गया था। नकली नोटों को कथित तौर पर म्यांमार से मिजोरम के रास्ते त्रिपुरा में चलन के लिए ले जाया गया था। ऐसी रिपोर्ट आई थी कि मिजोरम के विस्थापित ब्रू शिविर के लोगों का एक वर्ग कई अन्य असामाजिक गतिविधियों के साथ-साथ एफसीआईएन व्यवसाय में भी शामिल हो गया है। पुलिस ने विशेष सूचना के आधार पर कास्को ब्रू शिविर पर छापेमारी की और सिकंजय को जाली नोटों के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज करने के एक साल के अंदर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
जांगिड़ अशोक
वार्ता
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02 Nov 2024 | 6:31 PM

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