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सजा काटने के बाद तेलंगाना के पांच लोग दुबई जेल से रिहा

हैदराबाद 21 फरवरी (वार्ता) नेपाली चौकीदार बहादुर सिंह की हत्या के आरोप में दुबई की जेल में 18 वर्षाें की सजा काटने के बाद तेलंगाना के सिरसिला के पांच लोगों को रिहा कर दिया गया है और वे स्वदेश पहुंच गये हैं।
शुरुआत में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। बाद में दुबई की अदालत ने उनकी सज़ा को 25 साल तक बढ़ा दिया। पहले से ही 18 साल की जेल की सजा काटने के बाद, उन्हें अब अतिरिक्त सात साल की सजा काटने की आवश्यकता थी।
भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामा राव (केटीआर) ने इस मामले में पहल करते हुए बहादुर सिंह के परिवार को 15 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने और माफी पत्र पेश करने की पेशकश की।
पीड़ित परिवार द्वारा माफी की पेशकश के बावजूद दुबई की अदालत ने बदले हुए नियमों का पालन करते हुए शुरू में उनकी रिहाई से इनकार कर दिया।
इसके बाद, तेलंगाना के वकीलों ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए एक बार फिर उनकी रिहाई की मांग की। अदालत ने उनकी स्वास्थ्य स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सात साल की समय पूर्व रिहाई की अनुमति दे दी।
ये लोग अब दुबई से सिरसिला लौट आए हैं और उन्होंने 18 साल बाद अपने परिजनों से भेंट की।
संजय,आशा
वार्ता
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