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हल्द्वानी दंगा आरोपियों के मामले में सुनवाई पूरी नहीं

नैनीताल, 23 अगस्त (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय में हल्द्वानी दंगा के आरोपियों के मामले में शुक्रवार को सुनवाई पूरी नहीं हो पायी। इस मामले में कल यानी शनिवार को भी सुनवाई होगी।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की युगलपीठ में आज हल्द्वानी के बनभूलपुरा दंगा के 52 आरोपियों के मामले में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि नियमानुसार जांच अधिकारी की ओर से उनके खिलाफ निचली अदालत में 90 दिन के अंदर आरोप पत्र दाखिल किया जाना था लेकिन आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया।
ठीक एक दिन पहले जांच अधिकारी की ओर से एक आवेदन पत्र देकर रिमांड बढ़ाने की मांग की गयी। मजिस्ट्रेट ने उनकी रिमांड बढ़ा दी। याचिकाकर्ताओं की ओर से आगे कहा गया कि निचली अदालत की ओर से समय गलत ढंग से बढ़ाया गया है। ऐसी स्थिति में वह जमानत पाने के हकदार हैं।
दूसरी ओर सरकार की ओर से कहा गया कि जांच अभी पूरी नहीं हो सकी है। दंगा के सभी आरोपियों के बयान नहीं लिये जा सके। इसलिये समय बढ़ाया जाना आवश्यक है। इस मामले में आज भोजनावकाश से पहले लंबी सुनवाई हुई। अदालत ने शनिवार को भी इस मामले में सुनवाई के लिये नियत कर दी।
गौरतलब है कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा में सरकारी भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के दौरान विगत आठ फरवरी को दंगा भड़क गया था। एक समुदाय विशेष के सैकड़ों लोगों ने बनभूलपुरा थाना पर हमला कर दिया था और वाहनों को आग के हवाले कर दिया था।
इस घटना में पांच लोगों की मौत हो गयी थी जबकि 100 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी घायल हो गये थे। पुलिस ने लगभग 100 दंगाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इन पर दंगा भड़काने और यूएपीए जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
रवीन्द्र.संजय
वार्ता
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