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स्टोन क्रेशर मामला:हाईकोर्ट ने खनन सचिव को किया तलब

नैनीताल, 27 अगस्त (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कथित रूप से स्टोन क्रेशरों का करोड़ों का जुर्माना माफ करने के प्रकरण में रिपोर्ट पेश नहीं करने के मामले में खनन सचिव को आगामी तीन सितम्बर को अदालत में पेश होने के निर्देश दिये हैं।
मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ ने सितारगंज निवासी भुवन पोखरिया की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद मंगलवार को ये निर्देश जारी किये।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वर्ष 2016-17 में नैनीताल के तत्कालीन जिलाधिकारी ने अवैध खनन और भंडारण के मामले में स्टोन क्रेशरों पर लगाया गया लगभग 50 करोड़ का जुर्माना माफ कर दिया था।
याचिकाकर्ता की ओर से आगे कहा गया कि इस मामले की शिकायत जब मुख्य सचिव से की गयी तो मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी को जांच के निर्देश दे दिये। जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी को जांच सौंप दी।
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि अदालत ने पिछली सुनवाई पर सरकार से इस मामले की जांच रिपोर्ट अदालत में सौंपने के निर्देश दिये थे लेकिन सरकार की ओर से जांच रिपोर्ट नहीं सौंप गयी।
पीठ ने मुख्य स्थायी अधिवक्ता (सीएससी) चंद्रशेखर रावत से जब जांच रिपोर्ट के संबंध में पूछा तो वह टालमटोल करने लगे। अदालत इसे संतुष्ट नजर नहीं आयी और खनन सचिव को अगली सुनवाई पर अदालत में तलब कर दिया।
रवीन्द्र.संजय
वार्ता
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