राज्य » अन्य राज्यPosted at: Aug 27 2024 5:25PM हर की पैड़ी पार्किंग निर्माण: हाईकोर्ट ने जारी किये यथास्थिति के निर्देशनैनीताल, 27 अगस्त (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने तीर्थनगरी हरिद्वार के हर की पैड़ी के पास रोडी बेलवाला में पार्किंग के निर्माण पर यथास्थिति बनाये जाने के निर्देश दिये हैं। साथ ही हरिद्वार नगर निगम और हरिद्वार जिला विकास प्राधिकरण को जवाब देने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ ने हरिद्वार निवासी जेपी बड़ोनी की ओर से दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के साथ ये निर्देश दिये।याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि हरिद्वार नगर निगम राधाकृष्ण अग्रवाल कमेटी की सिफारिशों के विपरीत हर की पैड़ी के पास एकमात्र उपलब्ध मैदान में बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण कर रही है।याचिकाकर्ता की ओर से आगे कहा गया कि यह मैदान शहर के बीचोंबीच एकमात्र मैदान है और कुंभमेला, कांवड़ मेला, महाशिवरात्रि और बड़े आयोजनों पर यहां भीड़ होती है और इस मैदान के चलते भीड़ को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि वर्ष 1996 में सोमवती अमावस्या पर भगदड़ के चलते 22 लोगों की मौत हो गयी थी। इसके बाद उप्र सरकार की ओर से राधाकृष्ण कमेटी का गठन किया गया। कमेटी ने घाटों के किनारे पार्किंग का निर्माण नहीं करने के निर्देश दिये थे। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि इसके बावजूद नगर निगम की ओर से पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता स्निग्धा तिवारी ने बताया कि अदालत के आदेश पर उन्होंने पार्किंग को लेकर कई विकल्प सुझाये हैं। जिनमें अदालत ने इस प्रकरण पर सुनवाई करते हुए हरिद्वार नगर निगम और जिला विकास प्राधिकरण को जवाबी प्रतिशपथ पत्र पेश करने को कहा है। साथ ही पीठ ने सभी पक्षों को यथास्थिति बनाये रखने के निर्देश भी दिये हैं। रवीन्द्र.संजयवार्ता