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‘पूछड़ी गांव मामले में फिलहाल यथास्थिति बनाने के आदेश’

नैनीताल, 04 सितंबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रामनगर में आरक्षित वन भूमि पर बसे पूछड़ी गांव को खाली कराने के मामले में फिलहाल यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिए हैं।
वन विभाग की ओर से जारी नोटिस को पूछड़ी गांव के 33 ग्रामीणों की ओर से दो अलग-अलग याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गयी है। इस प्रकरण की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ में बुधवार को हुई।
याचिकाकर्ताओं बच्ची देवी एवं मोहन राम और अन्य की ओर से कहा गया कि वन विभाग की ओर से 16 अगस्त को नोटिस जारी कर बेदखली के आदेश दिये हैं। साथ ही याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम के तहत कार्रवाई करने को कहा है। वह पिछले कई सालों से यहां रह रहे हैं और बेहद गरीब हैं।
सरकार की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध ढंग से रह रहे हैं। पूछड़ी गांव वन विभाग के अपर कोसी ब्लाक में कोसी नदी के तट पर बसा है और यहां हमेशा बाढ़ का खतरा बना रहता है।
तराई पश्चिमी वन प्रभाग की ओर से अतिक्रमणकारियों को सुनवाई के लिये नोटिस जारी किया गया लेकिन अधिकांश ने नोटिस का जवाब नहीं दिया है।
अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए सरकार को दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है। साथ ही तब तक फिलहाल यथास्थिति बनाने के निर्देश दिये हैं।
रवीन्द्र.संजय
वार्ता
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