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बंगाल सरकार के दुष्कर्म विरोधी विधेयक को राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास भेजा

कोलकाता, 07 सितंबर (वार्ता) पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने ‘अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक-2024’ को राज्य विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है।
आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
राजभवन मीडिया विंग ने ‘एक्स’ पर कहा कि राज्य सरकार से अनिवार्य तकनीकी रिपोर्ट मिलने के बाद राज्यपाल ने विधेयक को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है। राज्यपाल कार्यालय ने हालांकि विधानसभा सचिवालय द्वारा नियमों के तहत बहस का पाठ और उसका अनुवाद उपलब्ध कराने में विफलता पर अपनी नाराजगी भी व्यक्त की है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा संशोधन विधेयक पारित किया गया, जिसमें फास्ट-ट्रैक कोर्ट में न्यायिक प्रक्रिया के बाद मृत्युदंड सहित कठोर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की गयी है। सरकार ने यह विधेयक विधानसभा में पेश किया, जिसका एकमात्र विपक्षी दल भाजपा ने पूर्ण समर्थन किया। यह विधेयक नौ अगस्त को शहर के आर जी कर अस्पताल में 31 वर्षीय महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के परिप्रेक्ष्य में लाया गया है।
अशोक,आशा
वार्ता
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