राज्य » अन्य राज्यPosted at: Nov 8 2024 9:27PM मादक पदार्थ की तस्करी मामले में युगांडा की महिला को 13 साल की सश्रम कारावासहैदराबाद, 08 नवंबर (वार्ता) हैदराबाद के प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने शुक्रवार को शमशाबाद में राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आरजीआईए) पर मादक पदार्थ की तस्करी मामले में युगांडा की एक महिला को दोषी ठहराया और 13 साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनायी। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि अदालत ने उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है और जुर्माने की राशि का भुगतान न करने की स्थिति में उसे तीन महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनायी। गौरतलब है कि डीआरआई के अधिकारियों ने 05 जून, 2021 कोयुगांडा की महिला नागरिक को उस समय रोका, जब वह हरारे से हैदराबाद की पिछली यात्रा में छूटे चेक-इन बैगेज का एक टुकड़ा लेने के लिए हवाई अड्डे पर लौट रही थी।उस दौरान निरीक्षण करने पर अधिकारियों ने उसके सामान में चालाकी से छुपाई गई 3,900 ग्राम हेरोइन बरामद की थी, जिसकी अनुमानित बाजार मूल्य 25.35 करोड़ रुपये है। इसके बाद अधिकारियों ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत उसे गिरफ्तार किया और गहन जांच की। फिर यहां के एल बी नगर में प्रथम-अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में शिकायत दर्ज करायी। सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 23 (सी) के तहत अपराधों का दोषी पाया। बयान में कहा गया है कि उसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 235 (2) के तहत दोषी ठहराया गया है। यह फैसला मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने और अपराधियों के खिलाफ कड़े कानूनी उपायों को लागू करने के लिए डीआरआई की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।संतोष अशोकवार्ता