राज्य » अन्य राज्यPosted at: Nov 11 2024 8:31PM ओडिशा सरकार ने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष को दिया हटाने का आदेशभुवनेश्वर, 11 नवंबर (वार्ता) ओडिशा सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष मिनाती बेहरा को हटाने का आदेश दिया है। सुश्री बेहरा को हटाने की वजह उनके कार्यकाल के दौरान उनका प्रदर्शन असंतोषजनक पाया गया। इससे पहले, एक आधिकारिक विभाग के नोटिस में सुश्री बेहरा को सूचित किया गया है कि उनकी प्रतिक्रिया उनके नेतृत्व में राज्य महिला आयोग की कार्यप्रणाली संतोषजनक नहीं है। ओडिशा राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 4 की उप-धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार, अध्यक्ष को 01 नवंबर, 2024 को शाम 4:00 बजे या उससे पहले जवाब देने का निर्देश दिया गया था। नोटिस में जून 2024 से सितंबर 2024 तक उनके प्रदर्शन का हवाला दिया गया था। राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से उड़ीसा राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 4 (3) के प्रावधानों को लागू करके सुश्री बेहरा को उनके पद से हटाने का फैसला किया। गौरतलब है कि उन्हें 12 अक्टूबर 2022 को दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इससे पहले, सुश्री बेहरा को पहली बार अगस्त 2019 में तीन साल के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और 2022 में तीन साल के लिए फिर से नियुक्त किया गया। सुश्री बेहरा ने बताया कि उन्होंने अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 83 प्रतिशत काउंसलिंग हासिल की और शत-प्रतिशत मामलों का समाधान किया। हालांकि, उनके जवाब की गहन जांच करने के बाद, महिला एवं बाल विकास विभाग ने हालाँकि, उनके जवाब की गहन जांच करने के बाद, महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसे आयोग के असंतोषजनक प्रदर्शन को उचित ठहराने के लिए अपर्याप्त पाया। सुश्री बेहरा ने कहा कि कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्हें अपने प्रदर्शन का बचाव करने के लिए सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल के काम से संतुष्टि व्यक्त की, लेकिन कहा कि वह सरकार के फैसले को स्वीकार करेंगी।श्रद्धा, उप्रेतीवार्ता