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एचएमके युवा विंग के नेता ओमकार बालाजी अपमानजनक टिप्पणी के लिए गिरफ्तार

चेन्नई, 14 नवंबर (वार्ता) मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिल पत्रिका नक्कीरन आर गोपाल के एक पत्रकार पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले बालाजी हिंदू मक्कल काची (एचएमके) के युवा विंग के नेता एएस ओमकार बालाजी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने के बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया।
बालाजी को चेन्नई से गिरफ्तार करने के बाद कोयंबटूर पुलिस के हवाले कर दिया गया।
दरअसल, बालाजी ने पत्रकार पर अपमानजनक टिप्पणी तब की, जब पत्रकार 27 अक्टूबर को जग्गी वासुदेव के सदगुरु ईशा फाउंडेशन का विरोध किया था। उसी दौरान, निंदा करने के लिये बालाजी ने एक विरोध सभा को आयोजित किया और उन्होंने पत्रकार को जीभ काटने की धमकी देते हुये कथित टिप्पणी की।
इस टिप्पणी को लेकर, पुलिस ने स्थानीय थाना में दर्ज शिकायत पर कार्रवाई की और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। जिसके बाद, बालाजी ने अग्रिम जमानत याचिका के साथ उच्च न्यायालय का रुख किया और गिरफ्तारी से अंतरिम राहत की मांग की।
सुनवाई के दौरान, बुधवार शाम न्यायमूर्ति एडी जगदीश चंद्र ने उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम संरक्षण की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया और उनकी अग्रिम जमानत याचिका को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। न्यायाधीश ने राज्य सरकार से सुनवाई स्थगित करने से पहले बालाजी की ओर से दिए गए आपत्तिजनक भाषण की प्रतिलिपि पेश करने के लिए भी कहा।
श्रद्धा.अभय
वार्ता
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