Thursday, Jan 23 2025 | Time 15:37 Hrs(IST)
image
राज्य » अन्य राज्य


तेलंगाना डीसीए ने गठिया के इलाज के भ्रामक दावों के आरोप में आयुर्वेदिक दवा जब्त की

हैदराबाद, 19 नवंबर (वार्ता) तेलंगाना के औषधि नियंत्रण प्रशासन (डीसीए) ने रंगा रेड्डी जिले के वनस्थलीपुरम, हयातनगर मंडल में एक आयुर्वेदिक दवा 'रुमैरिच कैप्सूल' को गठिया के इलाज का भ्रामक दावा करने के आरोप में जब्त कर लिया।
सोमवार को मारे गये छापों में अधिकारियों ने पाया कि दवा के लेबल में आमवाती और गठिया के इलाज के बारे में निराधार दावे किए हैं, जो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 का उल्लंघन है।
अधिनियम में गठिया सहित विशिष्ट बीमारियों और विकारों के लिए कुछ दवाओं के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
जब्त की गई दवा, मोदगल आयुर्वेद फार्मेसी, कोहेड़ा गांव, अब्दुल्लापुरमेट मंडल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना द्वारा निर्मित है और यह वनस्थलीपुरम के एक मेडिकल स्टोर में पाई गई थी। कार्रवाई के दौरान उत्पाद के स्टॉक जब्त कर लिए गए।
छापेमारी का नेतृत्व हयातनगर के ड्रग्स इंस्पेक्टर एसएल राजू ने किया। अधिकारियों ने पुष्टि की कि आगे की जांच चल रही है और सभी अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 के अंतर्गत, कुछ बीमारियों के इलाज के लिए दवाओं के बारे में भ्रामक विज्ञापन करना एक दंडनीय अपराध है। मंगलवार को डीसीए ने एक बयान में कहा कि उल्लंघन करने वालों को छह महीने तक की कैद, जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।
अभय, यामिनी
वार्ता
image