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विजयेंद्र को राहत, कथित आपत्तिजनक पोस्ट पर एफआईआर हुई रद्द

बेंगलुरु, 27 नवंबर (वार्ता) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विजयेंद्र येदियुरप्पा को एक महीने तक चली कानूनी लड़ाई में राहत प्रदान करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक कथित आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया।
कर्नाटक भाजपा के आधिकारिक हैंडल से की गई इस पोस्ट ने इस वर्ष की शुरुआत में संसदीय चुनावों के दौरान विवाद खड़ा कर दिया था।
मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति एम. नागाप्रसन्ना ने एफआईआर और सभी संबंधित कार्यवाही को खारिज करने के अदालत के निर्णय की घोषणा करते हुए कहा कि मामला बंद किया जाता है। हालांकि विस्तृत आदेश का अभी इंतजार है।
श्री विजयेंद्र की वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता अरुणा श्याम के अनुसार, विवादित पोस्ट में कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के शासन की आलोचना की गई थी। श्याम ने तर्क दिया, "यह केवल कांग्रेस सरकार द्वारा राज्य में शासन करने के तरीके पर की गई एक टिप्पणी थी।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पोस्ट ने आईपीसी की धारा 505(2) का उल्लंघन नहीं किया है, जो समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने से संबंधित है।
चुनाव आयोग की एक टीम द्वारा शिकायत दर्ज करने के बाद अप्रैल में एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि भाजपा की पोस्ट में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणी की गई, जिसमें कांग्रेस पर चुनाव से पहले मुस्लिम समुदाय को खुश करने की कोशिश करने का आरोप शामिल था।
अभय.संजय
वार्ता
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