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ओडिशा में आदिवासियों की जमीन पर अवैध कब्जे की इजाजत नहीं : पुजारी

भुवनेश्वर,05 दिसंबर (वार्ता) ओडिशा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि राज्य में किसी को भी आदिवासियों की जमीन पर अवैध कब्जा करने की इजाजत नहीं दी जायेगी।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के भास्कर मधेई के सवाल का जवाब देते हुए श्री पुजारी ने कहा कि अगर कोई प्रभावशाली गैर-आदिवासी अवैध रूप से एसटी/एससी की जमीन पर कब्जा करता है, तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जायेगी तथा उसे बेदखल करने के बाद जमीन मूल मालिक को वापस कर दी जायेगी। उन्होंने कहा कि सरकार के पास अभी ऐसे 654 मामले विचाराधीन हैं और जांच के बाद कार्रवाई की जायेगी।
उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति भूमि सुधार अधिनियम 1960 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए एससी/एसटी की जमीन खरीदता है, तो उसे अवैध घोषित किया जायेगा और बेदखली प्रक्रिया के जरिए जमीन उसके असली मालिकों को वापस की जायेगी। फिलहाल सरकार के पास ऐसे 881 मामले विचाराधीन हैं। इसी तरह यदि अनुसूचित क्षेत्रों में कोई गैर-आदिवासी आदिवासी भूमि पर अतिक्रमण करता पाया जाता है, तो इसे अवैध घोषित किया जायेगा और भूमि आदिवासियों को वापस कर दी जायेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे 19690 मामले विचाराधीन हैं।
श्री पुजारी ने कहा कि उप कलेक्टरों को 1956 से 2000 तक गैर-आदिवासियों द्वारा किसी भी आदिवासी भूमि पर अवैध कब्जे के बारे में विस्तृत जांच करने का अधिकार दिया गया था। यदि भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया में कोई उल्लंघन होता है, तो उप कलेक्टर भूमि के हस्तांतरण को अवैध घोषित कर सकते हैं और भूमि को मूल आदिवासी मालिक को वापस कर सकते हैं।
अशोक,आशा
वार्ता
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