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बालासोर में दुष्कर्म मामले में एक व्यक्ति को 20 साल सश्रम कारावास की सजा

बालासोर, 06 दिसंबर (वार्ता ) ओडिशा के बालासोर में विशेष न्यायाधीश पोक्सो राजन कुमार सुतार ने शुक्रवार को दुष्कर्म के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल सश्रम कारावास और 3,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो साल जेल की सजा काटनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक प्रणब कुमार पांडा ने बताया कि बरहामपुर पु (नीलगिरी) थाने के अंतर्गत बलिझारा गांव के मंटू सिंह ने मार्च 2024 में 11 वर्षीय नाबालिग किशोरी का यौन उत्पीड़न किया था। उन्होंने कहा कि पीड़िता की मां द्वारा 18 मार्च 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा, "आरोपी पर पोक्सो अधिनियम की धारा 376 (एबी) और 06 के तहत मुकदमा चलाया गया। अदालत ने 11 गवाहों और 21 प्रदर्शों की जांच के बाद शुक्रवार को फैसला सुनाया। अदालत ने पीड़िता को जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के माध्यम से 04 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।"
संतोष अशोक
वार्ता
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