राज्य » अन्य राज्यPosted at: Dec 11 2024 8:20PM ग्राम सभा में वित्तीय अनियमितता के मामले में प्रत्यावेदन सौंपने के निर्देशनैनीताल, 11 दिसंबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने देहरादून जिले की प्रतीत नगर ग्राम सभा में कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में याचिकाकर्ता को निर्देश दिए कि वह सरकार को नये सिरे से प्रत्यावेदन सौंपे।प्रतीत नगर निवासी इलम सिंह राणा सिंह की ओर दायर जनहित याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की पीठ में सुनवाई हुई।याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि प्रतीत नगर के निवर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा विकास कार्यों में वित्तीय अनियमितता की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से लाखों के गबन का आरोप लगाया गया है।आगे कहा गया कि सरकार की ओर से ग्राम प्रधान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसलिए न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। याचिकाकर्ता की ओर से मांग की गयी कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाय। साथ ही घोटाले की रकम की वसूली कर उसे ग्राम सभा के विकास में लगाया जाय। इसी के साथ अदालत ने याचिका को पूरी तरह से निस्तारित कर दिया।रवीन्द्र.संजयवार्ता