पार्लियामेंटPosted at: Dec 16 2016 3:19PM दिव्यांगों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण वाला विधेयक पारितनयी दिल्ली, 16 दिसम्बर (वार्ता) दिव्यांगों को उनके बेहतर जीवन के लिए अधिक सशक्त बनाने, नौकरियों में चार प्रतिशत आरक्षण देने और उनके लिए एकल पहचान पत्र बनाने के प्रावधानों वाले नि:शक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2016 को आज संसद की मंजूरी मिल गयी। लोकसभा ने इस विधेयक को आज ध्वनि मत से पारित कर दिया जबकि राज्यसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने सदन में विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए कहा कहा कि इसमें संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के अनुसार दिव्यांगों को सशक्त बनाने के लिए जरूरी प्रावधान हैं। इसमें की गयी व्यवस्था सभी सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थानों में मान्य होंगी। विधेयक पारित होने से पहले सदन ने दिव्यांगों के लिए चार प्रतिशत की जगह पांच प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने के कांग्रेस के के़ सी़ वेणुगोपाल के संशोधन को मतविभाजन में 43 के मुकाबले 121 मतों से खारिज कर दिया। श्री गहलोत ने बताया कि विधेयक में इस वर्ग के लोगों के कल्याण और उनके सर्वांगीण विकास काे ध्यान में रखते हुए जरूरी प्रावधान किए गए हैं। विधेयक में दिव्यांगों के लिए आरक्षण तीन प्रतिशत से बढ़ाकर चार प्रतिशत किया गया है। इसके अलावा केंद्र और राज्य स्तर पर आयुक्त प्रणाली शुरू की गयी है जिसमें एक मुख्य आयुक्त तथा दो आयुक्त होंगे जिनमें एक दिव्यांग व्यक्ति होगा। अभिनव उनियाल आशा जारी वार्ता