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हरियाणा में अब प्रति एकड़ क्षेत्र में 40 फुट तक खालें पक्की होंगी

करनाल, 09 नवम्बर(वार्ता) हरियाणा के खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने आज कहा कि राज्य सरकार ने अंतिम खेत तक खाल पक्का करने के नियम में बदलाव करते हुये इस अब 24 फुट से बढ़ा कर 40 फुट प्रति एकड़ कर दिया है।
श्री कम्बोज ने यहां एक जनसभा को सम्बोधित करते हुये कहा कि सरकार के इस निर्णय से राज्य के प्रत्येक किसान को लाभ मिलेगा। इससे अंतिम खेतों तक खाल पक्के बनेंगे। इसके अलावा सरकार ने किसानों के लिए राईट-टू-वे एक्ट बनाया है। इसका लाभ उन सभी किसानों को होगा जो अपने एक खेत से दूसरे खेत में ट्यूबवैल की पाईपलाईन डाल कर ले जाना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य वर्तमान सरकार जन आैर किसान हितैषी है। उसने हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों को लाल डोरा से मुक्ति देने जैसी बड़ी राहत प्रदान की है। उन्होंने कहा कि अब ऐसी सम्पत्तियों की रजिस्ट्री के साथ उनका राजस्व रिकार्ड भी बनाया जाएगा। सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग के लिये सामाजित सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर दो हजार रुपये कर दी है। सरकार अब पूर्व सरपंच को एक हजार रुपये, पूर्व मेयर को ढाई हजार रुपए, पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर, पूर्व डिप्टी मेयर आैर नगर परिषद के पूर्व प्रधान को दो-दो हजार रूपये प्रतिमाह पेंशन देगी।
श्री कम्बोज के अनुसार सरकार ने फायरमैन और सीवरमैन जैसे जोखिम भरे कार्य करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान दुर्घटनावश मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा देने और उसका प्रीमियम सरकार की ओर से भरने का भी फैसला लिया है। सरकार ने सभी कर्मचारियों को अब मेडिकल रिंबर्समेंट के बजाय कैशलेस इलाज की सुविधा देने की घोषणा भी की है। सरकार ने एक और अनूठी व्यवस्था की है जिसके तहत स्कूल और कॉलेज के प्राचार्य वहां पढ़ रहे छात्र और छात्राओं को लर्निंग ड्राईविंग लाइसेंस बना सकेंगे। पक्के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट पास करने का प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार भी प्राचार्य को दिया गया है।
रमेश1819वार्ता
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