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ऑनर किलिंग : उच्च न्यायालय ने दिये सीबीआई जांच के आदेश

ऑनर किलिंग : उच्च न्यायालय ने दिये सीबीआई जांच के आदेश

हिसार, 03 दिसंबर (वार्ता) हरियाणा के हिसार के पिछले साल के एक ऑनर किलिंग के मामले में पंजााब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच के आदेश दिये हैं।

उच्च न्यायालय के न्याधीश कुलदीप सिंह ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपते हुए पुलिस को सबूत मिटाने व पीड़ित परिवार के साथ भेदभाव करने के लिए लताड़ भी लगाई। सनातन धर्म चेरिटेबल ट्रस्ट व जय भीम आर्मी ट्रस्ट के चेयरमैन संजय चौहान ने बताया कि अनुसूचित जाति के युवक राजेश के एक जाट लड़की पूनम से प्रेम विवाह करने पर पूनम के परिजनों ने उसकी हत्या करवाई थी। उक्त प्रेमी युगल ने वर्ष 2015 में सनातन धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से ही प्रेम विवाह किया था जिससे पूनम के परिजन नाखुश थे जिसे लेकर उन्होंने हिसार सेफ हाउस तक में जाकर धमकी दी थी। इसके बाद भी उसे जान से मारने की लगातार धमकियां मिलती रही जिसकी राजेश के परिजनों ने काफी बार पुलिस को शिकायत भी की थी लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई और और 2 फरवरी 2017 को राजेश का अपहरण कर लिया तथा 4 फरवरी 2017 को क्षत-विक्षत हालत में उसका शव मिला। राजेश की बेरहमी से हत्या कर उसके शव को मिर्जापुर रेलवे लाइन के पास फेंक दिया गया था। राजेश की पत्नी पूनम अब भी अपने ससुराल में रह रही है और उसका एक बेटा भी है।

सं महेश विक्रम

वार्ता

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