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तहसीलों में लगाये दस्तावेज़ों की लेखन फीस के बोर्ड

चंडीगढ़,06 दिसंबर (वार्ता) पंजाब के लोगों को को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए ज़मीन-जायदाद की रजिस्ट्रेशन के अलावा तहसील स्तर पर प्रयोग में आने वाले दस्तावेज़ों की निर्धारित लेखन फीस के बोर्ड लगा दिए गए हैं ।
पिछले दिनों राजस्व मंत्री सुखबिन्दर सिंह सरकारिया ने विभाग की उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान तहसीलों में सब-रजिस्ट्रार दफ़्तरों और इकरार नवीसों के दफ़्तरों के बाहर दस्तावेज़ों की लेखन फीस के बोर्ड लगाने के आदेश दिए थे।
विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव-कम -वित्तायुक्त एम.पी. सिंह ने बताया कि राजस्व मंत्री के आदेशों के बाद फीस के बारे में बोर्ड लगा दिए गए हैं। तहसीलों में लगाए गए बोर्डों की चैकिंग के लिए विभाग की टीमें छापेमारी भी करेंगी ।
श्री सिंह ने बताया कि लोगों को परेशानी और लूट से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है क्योंकि कई स्थानों पर लोगों से इन दस्तावेज़ों की निर्धारित फीस से अधिक कीमत वसूले जाने की शिकायतें आईं हैं। इन बोर्डों के लगने से लोग जागरूक होंगे।
तहसीलों में रजिस्ट्रेशन तथा प्रयोग में आने वाले दस्तावेज़ों की फीस के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि सैक्शन-72 के अधीन आवेदन की फीस 100 रुपए, दस्तावेज़ों की पहली कॉपी लिखने की फीस 500 रुपए (उक्त दस्तावेज़ की नकल-सेकिंड कॉपी - की फीस 50 रुपए है), ततीमानामा, इकरारनामा, मुख्तारनामा ख़ास की फीस 200 रुपए, मुख्तारनामा आम, वसीयतनामा, गोदनामा की फीस 200 रुपए और 25-1 इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 अधीन लिखी दरख़ास्त की फीस 200 रुपए है।
श्री सिंह ने कहा कि इन दस्तावेज़ों की अधिक कीमत वसूली गई तो कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इकरार नवीसों के पास से रसीद लें और यदि कोई भी इकरार-नवीस या अन्य अधिकारी या कर्मचारी इन दस्तावेज़ों की निर्धारित फीस से अधिक पैसे मांगे तो इस बारे शिकायत की जाये।
शर्मा विक्रम
वार्ता
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