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चालक को गोली मारकर टैक्सी लूटने के मामले में सात साल की सजा

गुड़गांव, 06 दिसंबर (वार्ता) टैक्सी चालक की आंखों में मिर्च झोंकने व गोली मारकर टैक्सी लूटने के मामले में हरियाणा में गुड़गांव की एक अदालत ने आज आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप दुग्गल की अदालत ने अभियोजन पक्ष की तरफ से पेश किए गए गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए उसे सात साल की कैद के साथ दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सरकारी वकील सुरेश देसवाल ने बताया कि पिछले साल 31 अगस्त को सेक्टर 50 पुलिस थाना क्षेत्र में यह वारदात हुई थी।
हिसार मूल के टैक्सी चालक सुरेंद्र ने पुलिस को बताया था कि वह दिल्ली की तरफ से अपनी टैक्सी लेकर गुड़गांव आ रहे थे। सरहौल बॉर्डर पर एक युवक उनकी टैक्सी में राजीव चौक जाने के लिए बैठा। जब टैक्सी कुछ ही दूर पहुंची तो युवक ने उनकी आंखों में मिर्च झोंक दी और उनकी कनपटी पर पिस्टल तान दी तथा उन्हें टैक्सी से बाहर फेंक दिया। चालक ने विरोध किया तो युवक ने उनके पैर में गोली मार दी।
पुलिस ने मामला दर्ज कर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद मूल के अंकित कुमार को गिरफ्तार किया था और उससे टैक्सी बरामद की थी।
सं महेश विक्रम
वार्ता
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