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शिक्षकों की कमी : हिप्र सेवा आयोग को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश

शिमला, 10 जनवरी (वार्ता) एक स्कूल के छात्रों के लिखे पत्र का स्वत: संज्ञान लेते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आज प्रदेश सेवा आयोग को सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया।
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायाधीश मोहन गोयल की खंडपीठ ने अगली सुनवाई की तारीख 29 मार्च तय की तथा सेवा आयोग को तब तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।
मंडी जिले के डोगरी सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के छात्रों ने मुख्य न्यायाधीश काे पत्र लिखकर स्कूल में पर्याप्त स्टाफ न होने की शिकायत की थी जिसे अदालत ने पिछले साल अगस्त में जनहित याचिका में बदल दिया था।
छात्रों के पत्र के अनुसार उनके स्कूल में शिक्षकों के अधिकतर पद रिक्त पड़े हैं और उन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जा रहा है।
पत्र के अनुसार स्कूल में पिछले 11 साल से गणित का शिक्षक नहीं है, तीन साल से विज्ञान का शिक्षक नहीं है।
पत्र में यह भी कहा गया है कि छात्रों को स्कूल में नाैका में आना पड़ता है पर अनुरोधों के बावजूद उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था प्रशासन ने नहीं की है।
सं महेश विक्रम
वार्ता
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