Friday, Apr 19 2024 | Time 15:37 Hrs(IST)
image
राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचल


हत्या के जुर्म में एक युवक को उम्र कैद

जींद ,23 जनवरी (वार्ता ) हरियाणा के जींद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ए एस नारंग की अदालत ने सफीदों के धर्मगढ़ बोहली मार्ग पर लगभग दो साल पहले युवक की गला रेतकर हत्या करने के जुर्म में एक युवक को उम्रकैद तथा दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार रविदास बस्ती के जगदीश चंद्र ने 18 जनवरी 2016 को सफीदों थाना पुलिस को शिकायत में बताया था कि उसके भतीजे बिजेंद्र की बोहली रोड पर मीट मार्केट में एक दुकान पर गत 17 जनवरी को हत्या कर दी गई ।वह उस दुकान पर काम करता था। बिजेंद्र की हत्या तेजधार हथियार से गला रेंतकर हत्या की गई थी।
जगदीश ने आरोप लगाया था कि उसके भतीजे बिजेंद्र की दुकान पर काम करने वाले कारिंदे संजीव के साथ रुपयों के लेनदेन को लेकर कहासुनी हुई थी। जिसके चलते संजीव ने बिजेंद्र की हत्या कर दी।
सफीदों थाना पुलिस ने जगदीश की शिकायत पर वार्ड नम्बर तीन के संजय उर्फ संजीव के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने संजय उर्फ संजीव को उम्रकैद तथा दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सं शर्मा विक्रम
वार्ता
image