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अापराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार को भी अब देनी होगी पूरी जानकारी :डा0 राजू

चंडीगढ़, 31 जनवरी (वार्ता) चुनाव आयोग ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार नामांकन पत्र के फार्म नंबर 26 में संशोधन किया है जिसमें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को अपने बारे में पूरी जानकारी भरनी होगी ।
इस संशोधन के अनुसार अब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा चुनाव लडऩे के इच्छुक अापराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को नामांकन पत्र में अपने पूरे अापराधिक मामलों की फार्म 26 में पूरी जानकारी देनी होगी। यह अखबारों और टी.वी. चैनलों के जरिये जनता को भी देनी पड़ेगी।
यह जानकारी पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी डा0 एस. करुणा राजू ने आज यहां दी ।
उन्होंने बताया कि यदि कोई अापराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति चुनाव लडऩा चाहता है तो वह नामांकन पत्र फार्म के फॉर्मेट सी-। में अापराधिक पृष्टभूमि के अनुसार अपने मामले में पूरी जानकारी बड़े अक्षरों में देगा और साथ ही इस बाबत पूरी जानकारी जिस पार्टी के चुनाव निशान पर चुनाव लड़ रहा है उसे भेजेगा, जिसे राजनीतिक पार्टी अपनी वैबसाईट पर प्रकाशित करेगी कि उसके फलां उम्मीदवार के खि़लाफ़ अापराधिक मामले दर्ज हैं या इन अापराधिक मामलों में इसको सज़ा सुनाई जा चुकी है।
डा. राजू ने बताया कि अपराधी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार को सम्बन्धित रिटर्निंग ऑफि़सर के समक्ष यह घोषित करना पड़ेगा कि उसने अपनी पार्टी को फार्म -26 कॉलम 6 ए के अनुसार सूचित कर दिया है।जो पार्टी अापराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारेगी उसे अपनी वैबसाईट पर इसकी पूरी जानकारी देने के साथ-साथ उम्मीदवार की अापराधिक पृष्ठभूमि का प्रचार अखबारों और टी.वी. द्वारा करेगी। यह प्रचार संबंधित पार्टी फॉर्मेट सी-2 अनुसार करेगी ।
वो पार्टी यह भी यकीनी बनायेगी कि यह कार्यवाही वोट पडऩे से 48 घंटे पहले की जाये और इस बारे में रिपोर्ट तैयार करके सम्बन्धित राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को आचार संहिता मुकम्मल होने के 30 दिनों के अंदर पेश की जाये।
उन्होंने बताया कि अब चुनाव लड़ने वाले हरेक उम्मीदवार को सरकारी रिहायश संबंधी यदि कोई देनदारी है, उसकी जानकारी भी फार्म -26 के कॉलम 8 में देनी होगी और उसे कोई अतिरिक्त हलफऩामा नहीं देना पड़ेगा।
पंजाब की राजनीतिक पार्टियों को भी आज एक बैठक करके सूचित कर दिया गया और सम्बन्धित दस्तावेज़ भी मुहैया करवा दिए गए।
शर्मा विजय
वार्ता
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