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एकमुश्त निपटारा बिल को मंजूरी

चंडीगढ़,08 फरवरी (वार्ता)पंजाब मंत्रिमंडल ने द पंजाब वन-टाईम वालंटरी डिस्कलोजऱ एंड सेटलमेंट ऑफ वायलेशन ऑफ की बिल्डिंग बिल -2019 को कानूनी रूप देने के लिए विधानसभा के बजट सत्र में पेश करने को आज मंजूरी दे दी ।
इस अाशय का निर्णय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया । पिछले साल 30 जून तक नगरपालिका इलाकों में इमारती नियमों का उल्लंघन करके बनी सभी इमारतों को गत दो जनवरी को मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस बिल का नक्शा तैयार किया गया।
इसका उद्देश्य पार्किंग, आग और सुरक्षा मापदंडों के साथ पिछले वर्षों के दौरान बनी अवैध इमारतों को यकीनी बनाना है जिन्हें इस समय पर गिराना संभव नहीं है ।
यह फ़ैसला इमारतों के ढांचों की सुरक्षा और आग से बचाव संबंधी मापदंडों के साथ समझौता किये बिना अनाधिकृत निर्माणों के मामलों में नियमित न करने योग्य इमारती उल्लंघनाओं के लिए एकमुश्त निपटारे का मौका मुहैया करवाना है।
मंत्रिमंडल ने एक अन्य फ़ैसले के तहत अमृतसर वाल्ड सिटी (रैकोगनीशन ऑफ यूसेज़) एक्ट -2016 की धारा 3(1), 3(2) और 5 में संशोधन करने को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य पवित्र नगरी अमृतसर के गलियारे में अनाधिकृत तौर पर बनी व्यापारिक इमारत को नियमित करने के लिए एकमुश्त मौका मुहैया करवाना है।
यह संशोधन एक मार्च, 2019 को अमल में आयेगा जिसके लिए आवेदक को एकमुश्त निपटारे के लिए अमृतसर की वाल्ड सिटी के अंदर की उल्लंघनाओं के विवरण देने होंगे।
बैठक में विधायकों से हर साल जनवरी में अपनी अचल सम्पत्ति का ऐलान करने को लाजि़मी बनाने के लिए प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है।इस उद्देश्य के लिए पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष की इच्छा के मुताबिक मंत्रिमंडल ने ‘द पंजाब लैजिस्टेटिव एसेम्बली (सैलरीज़ एंड अलाऊंस ऑफ मैंबर्स) एक्ट -1942 में धारा 3-ए.ए.ए. में संशोधन करने की मंजूरी दे दी है।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस प्रस्ताव को बिल के मसौदे का रूप देने के लिए कानूनी सलाहकार के पास भेजा जायेगा जिसके लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
ज्ञातव्य है कि मंत्रिमंडल ने 18 मार्च, 2017 को फ़ैसला किया था कि सभी विधायक और सांसद हर वर्ष जनवरी में अपनी अचल सम्पत्ति का ऐलान करेंगे। वर्ष 2017 -18 के लिए इसका ऐलान एक जुलाई, 2017 तक किया जाना चाहिए था।
बैठक में पंजाब विधानसभा के सातवें के लिए राज्यपाल के भाषण को मंज़ूरी देने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद मसौदे को अंतिम मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जायेगा ।
शर्मा विजय
वार्ता
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