राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Feb 16 2019 6:14PM मुक्तसर में पॉलीथीन का क्रय, विक्रय और स्टोर करने वालों पर कसेगा शिकंजाश्री मुक्तसर साहिब, 16फरवरी(वार्ता) पंजाब सरकार द्वारा प्रतिबंधित पॉलीथीन के खिलाफ व्यापक जागरूकता मुहिंम चलाने के बाद अब मुक्तसर जिला ने पॉलीथीन का क्रय और विक्रय करने, स्टॉक रखने या इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसने का फैसला किया है। प्रशासन के अनुसार पॉलीथीन न सिर्फ शहर की सफाई व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है बल्कि यह वातावरण और खासकर मानव स्वास्थ्य के लिए भी घातक है। इसलिए जिला मजिस्ट्रेट एम.के. अराविंद कुमार ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को पॉलीथीन की खरीद बिक्री करने, स्टॉक करने या इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ चलान करने के अधिकार दिए हैं। पहले यह कार्य नगर परिषद के अधिकारी ही करते थे लेकिन अब विभिन्न विभागों के लगभग 24 अधिकारियों को इस कार्य के लिए लगाया गया है ताकि ऐसी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। श्री कुमार के अनुसार पॉलीथीन के इस्तेमाल पर राज्य सरकार ने रोक लगाई हुई है । ऐसी स्थिति में प्रतिबंधित पॉलीथीन की खरीद फरोख्त और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ न केवल चलान किए जाएंगे बल्कि धारा 144 के आदेशों की उल्लंघन का मामला भी दर्ज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कानूनन प्रतिबंधित पॉलीथीन का कारोबार करने वालों पर 25000 रूपए तक जुर्माना हो सकता है।सं.रमेश1812वार्ता