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युवक की हत्या : पत्नी समेत चार को आजीवन कारावास

गुरुग्राम, 24 अप्रैल (वार्ता) हरियाणा में गुरुग्राम की एक अदालत ने चार साल पहले एक युवक की हत्या के प्रकरण में पत्नी समेत चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने इसीके साथ 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार गोनू यादव नामक युवक की 29 अप्रैल 2015 को पटौदी थाना क्षेत्र स्थित राव बलवंत सिंह फिलिंग स्टेशन के पास एक युवक ने गोली मारकर हत्या की थी। पुलिस ने प्रकरण की जांच की तो पता चला कि गोनू की हत्या में उसकी पत्नी प्रियंका की ही भूमिका थी। दरअसल, प्रियंका का गोनू से विवाह उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ था तथा उसका अरुण नामक (प्रकरण में आरोपी) से प्रेम प्रकरण चल रहा था। पुलिस ने बाद में प्रियंका, अरुण के अलावा ललित और मुकेश नामक आरोपियों को गिरफ्तार किया और अदालत ने इन्हें दोषी करार देकर उक्त सजा सुनाई।
सं महेश विक्रम
वार्ता
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