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सरपंच ने सोशल मीडिया में बता दिये संभावित परिणाम, होगी कार्रवाई

सिरसा,15 मई (वार्ता) चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने से पहले चुनाव परिणाम के बारे में सोशल मीडिया पर बूथ वाइज संभावित परिणाम की जानकारी देने पर हरियाणा के सिरसा जिले में मंगाला के सरपंच राजकुमार के खिलाफ सहायक रिटर्निंग अधिकारी रानियां-सह-जिला राजस्व अधिकारी की ओर से सदर सिरसा थाना को प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा की गई है।
सूत्रों के अनुसार चुनाव अधिकारी ने पुलिस को सरपंच राजकुमार के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व एक्ट-1951 की धारा 126ए के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा है और कहा गया है कि सरपंच ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत मतदान के परिणाम के बारे में नहीं बताया जा सकता। जनप्रतिनिधि होने के बावजूद उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसा जारी करके नियम की उल्लंघना की है, इसलिए उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए।
सरपंच राजकुमार का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें उन्होंने गांव के बूथ नंबर 170, 171, 172 व 173 पर डाले गए वोटों की संख्या और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को मिले संभावित वोटों के बारे में लिखा था। कांग्रेस प्रत्याशी डा. अशोक तंवर ने इस संदर्भ में जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में सरपंच के खिलाफ कार्रवाई किए जाने और मंगाला के इन बूथ पर पुन: मतदान करने की भी मांग की गई थी। मामले में जिला उपायुक्त की ओर से सरपंच को 14 मई को नोटिस जारी किया गया था और उन्हें 16 मई को सुबह 10 बजे व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पेश होने के लिए कहा गया है।
लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है। देशभर में सात चरणों में चुनाव हो रहे है। हरियाणा में छठे चरण के तहत 12 मई को चुनाव हुए थे। सातवें चरण के तहत पंजाब सहित अन्य जगहों पर चुनाव 19 मई को होने है। सातवें चरण का मतदान पूरे होने से पहले चुनाव परिणामों को लेकर किसी भी माध्यम से प्रसारित करना प्रतिबंधित है।
नियमानुसार 19 मई को शाम छह बजे मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही एग्जिट पोल का प्रसारण या प्रकाशन किया जा सकता है। वैसे मतगणना आगामी 23 मई को होगी।
सं महेश विक्रम
वार्ता
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